EPFO Account Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने शुक्रवार को फॉर्म 13 में बदलाव किया है और इसी के साथ ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने में एम्प्लॉयर के अप्रूवल की शर्त हटा दी है. प्राइवेट सेक्टर में जब लोग एक नौकरी से दूसरे में स्विच करते हैं, तब उन्हें ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत पड़ती है. अब ईपीएफओ के उठाए गए इस कदम से 1.25 से अधिक ग्राहकों को फायदा होगा. उनके लिए अब जॉब चेंज करने पर ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया आसान हो गई है.
अब नहीं पड़ेगी डेस्टिनेशन ऑफिस के अप्रूवल की जरूरत
अभी तक पीएफ अकाउंट का ट्रांसफर सोर्स ऑफिस और डेस्टिनेशन ऑफिस दोनों की भागीदारी से होता था. लेकिन अब नए नियम के मुताबिक, ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर में डेस्टिनेशन ऑफिस के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ सोर्स ऑफिस के अप्रूवल से ही काम हो जाएगा. ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है, ”अकाउंट ट्रांसफर के प्रॉसेस को और आसान बनाने के मकसद से ईपीएफओ ने रीवैम्प्ड फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है.”
हर साल 90,000 करोड़ रुपये होंगे ट्रांसफर
ईपीएफओ ने कहा है कि इस नए फैसले के साथ एक बार सोर्स ऑफिस से क्लेम अप्रूव हो जाने के बाद अकाउंट अपने आप ही डेस्टिनेशन ऑफिस में ईपीएफओ मेंबर के वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. ईपीएफओ ने कहा है कि इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा होगा, जिससे हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर हो सकेगा. अकाउंट ट्रांसफर प्रॉसेस में तेजी आएगी.
बल्क में यूएएन जेनरेट कर सकेंगी कंपनियां
इसी के साथ ईपीएफओ ने यूएएन जेनरेट करने के लिए आधार की आवश्यकताओं में ढील दी है. एम्प्लॉयर्स आईडी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बल्क में आधार जेनरेट कर सकेंगे ताकि मेंबर्स के अकाउंट में फंड्स जल्द से जल्द जमा हो सके. ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ-साथ एम्प्लॉयीज का भी ख्याल रखते हुए लगातार सुविधाएं बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है.
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