HIV की दवा डॉल्यूटग्रेविर को नहीं मिला भारत का पेटेंट, कई सालों से चल रहा था मामला

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने डॉल्यूटग्रेविर के लिए पेटेंट देने से इनकार कर दिया है. डॉल्यूटग्रेविर एक महत्वपूर्ण एचआईवी दवा है जिसे विव हेल्थकेयर द्वारा बेचा जाता है. इससे जेनेरिक दवाओं के बाजार में प्रवेश करने और किफायती. जीवन रक्षक उपचार तक पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी. करीब एक दशक तक चली विवादास्पद लड़ाई के बाद घोषित यह फैसला 2007 में एचआईवी उपचार के लिए कंपनी के पेटेंट आवेदन के बाद आया है.

TOI द्वारा एक्सेस किए गए आदेश के अनुसार, कंपनी को 2013 और 2019 के बीच नैटको और विभिन्न वकालत समूहों से कई पूर्व-अनुदान विरोधों का सामना करना पड़ा. इसके कारण पेटेंट कार्यालय ने हाल ही में पेटेंट के अनुदान को अस्वीकार कर दिया. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह निर्णय “सदाबहार” पेटेंट की प्रथा के खिलाफ एक उदाहरण के रूप में काम कर सकता है.

एक ऐसी प्रथा जो स्पष्ट रूपों के पेटेंट और जीवन रक्षक दवाओं के सुधार के माध्यम से पेटेंट जीवन को बढ़ाती है. अगले कुछ सालों में, बाजार में और अधिक खिलाड़ियों के प्रवेश के साथ, पहली पंक्ति की एचआईवी दवा संभवतः इनोवेटर मूल्य के एक अंश पर उपलब्ध होगी. उप नियंत्रक डी उषा राव द्वारा आदेश में कहा गया है,मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा 3(डी) के तहत दावे पेटेंट योग्य नहीं हैं क्योंकि विनिर्देश में कोई बढ़ी हुई चिकित्सीय प्रभावकारिता प्रदर्शित नहीं की गई है.

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विएव हेल्थकेयर, जिसका अधिकांश स्वामित्व जीएसके के पास है और जिसके प्रमुख शेयरधारक फाइजर और शिओनोगी हैं. एचआईवी उपचारों पर केंद्रित है. अप्रैल 2014 में, मेडिसिन पेटेंट पूल और वीआईवी हेल्थकेयर ने वयस्कों और बच्चों की देखभाल के लिए डोलुटेग्राविर तक पहुंच में तेजी लाने के लिए लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

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