Provident Fund Transfer On Job Change: एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के सदस्यों के लिए राहत की खबर है. ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर प्रॉविडेंट फंड के ट्रांसफर करने के बेहद सरल बना दिया है. नौकरी बदलने पर अब मेंबर्स को पुराने या नए एम्पलॉयर के जरिए प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर करने के नियम को खत्म कर दिया है.
प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर किया नियम हुआ आसान
एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने 15 जनवरी 2025 को सर्कुलर जारी किया है जिसमें नौकरी बदलने पर प्रॉविडेंट फंड अकाउंट के ट्रासंफर के प्रोसेस को आसान कर दिया गया है. इन मामलों में मौजूदा या पुराने या नए एम्पलॉयर के जरिए ऑनलाइन प्रॉविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर क्लेम करने के नियम को खत्म कर दिया गया है.
जिन मामलों में राहत दी गई है वे इस प्रकार हैं –
ऐसे में मामले में जिसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया हो और वो आधार के साथ लिंक्ड है ऐसे केस में एक ही अगर एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के मेंबर आईडी के बीच प्रॉविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर होना ऐसे मामलों में राहत दी गई है.
अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ लिंक्ड मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर होना है और इन मामलों में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया हो और वो आधार के साथ लिंक्ड है उस मामले में राहत दी गई है.
एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर होना है, जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया था और वो आधार से जुड़ा हुआ है, और सदस्य आईडी में नाम, जन्म तिथि (Date Of Birth) और लिंग समान हो.
अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर के मामले जिसमें कम से कम एक UAN एक अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया था, एक ही आधार से जुड़ा हुआ है, और सदस्य आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ और लिंग समान है.
पर्सनल डिटेल्स का सभी जगह सही होना जरूरी
एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के सर्कुलर का मतलब ये हुआ कि ऊपर दिए मामलों में अब एम्पलॉय सीधे प्रॉविडेंट ट्रांसफर के लिए क्लेम कर सकते हैं. यानि अगर UAN आधार से लिंक्ड है और सब्सक्राइबर्स का सभी जगह दिए गए पर्सनल डिटेल्स बिलकुल मेल खाता है तो अब बगैर एम्पलॉयर के वेरिफिकेशन के बाद भी प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर किया जा सकता है.
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