Honey Singh: फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके गाने ‘मैनियक’ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
याचिकाकर्ता लवकुश कुमार ने आरोप लगाया था कि इस गाने में भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके महिलाओं का यौन शोषण किया गया है और अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता. यह बिना किसी शर्त के अश्लीलता होती है. भोजपुरी भाषा को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि गाने के बोल महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में पेश करते हैं और इसमें दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका ?
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक निजी व्यक्ति के खिलाफ राहत मांगी गई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट केवल राज्य या उसके किसी उपकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं.
कोर्ट ने दिया FIR दर्ज कराने का सुझाव
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि यदि उन्हें लगता है कि यह कानूनी अपराध है, तो वे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. अदालत ने कहा अगर यह अपराध है और संज्ञेय है.. तो FIR दर्ज कराएं. अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएं.
कोर्ट से याचिका वापस ली गई, हनी सिंह को राहत
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद लवकुश कुमार ने अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली. इस फैसले से हनी सिंह को बड़ी राहत मिली है और उनके गाने ‘मैनियक’ पर कोई रोक नहीं लगेगी.
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